न्यायालय के आदेश एवं पत्राचार के बावजूद बेखौफ हैं नगर पंचायत पदाधिकारी,पूर्व मुखिया राजेन्द्र प्रसाद यादव

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न्यायालय के आदेश एवं पत्राचार के बावजूद बेखौफ हैं नगर पंचायत पदाधिकारी,पूर्व मुखिया राजेन्द्र प्रसाद यादव
रजौली नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी पर नगर पंचायत के महसई मुहल्ला निवासी राजेन्द्र प्रसाद के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 5 के तहत वांछित सूचना की मांग की गई थी।उन्होंने सूचना मुहैया नहीं कराया।उसके बाद राजेंद्र प्रसाद ने प्रथम अपीलीय प्राधिकार अनुमंडल पदाधिकारी को नगर पंचायत रजौली के कार्यपालक पदाधिकारी के विरुद्ध अपील दायर किया गया।अनुमंडल पदाधिकारी आदित्य कुमार पीयूष ने तीन-तीन बार पत्र भेज कर कार्यपालक पदाधिकारी रजौली को अपना पक्ष रखने के लिए न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिए।परंतु तीनों बार कार्यपालक पदाधिकारी रजौली भवदीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए।अंततः अनुमंडल पदाधिकारी रजौली ने राजेंद्र प्रसाद को आदेश दिए कि कार्यपालक पदाधिकारी रजौली वांछित सूचना उपलब्ध कराएं। यदि वांछित सूचना ससमय उपलब्ध नहीं कराई जाती है,तो राज्य सूचना आयोग के समक्ष राजेंद्र प्रसाद मुकदमा दायर कर सकते हैं और उस मुकदमा की पूरी जवाबदेही कार्यपालक पदाधिकारी रजौली की होगी।अपीलार्थी ने बताया कि रजौली नगर पंचायत की जनता को वैसे भ्रष्ट नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जन्म प्रमाण पत्र हो या मृत्यु प्रमाण पत्र हो ससमय बनाकर उपलब्ध नहीं कराया जाता है।साथ ही बेवजह त्रुटि निकालकर जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र को अस्वीकृत कर दिया जाता है।ऐसा भी पता चला है कि बिना शपथ पत्र के चढ़ावा देने पर कार्यपालक पदाधिकारी की मिली भगत से मोटी रकम लेकर बिना जांच पड़ताल कराए जन्म प्रमाण पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत किया जा रहा है। कार्यपालक पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत हुए जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र पर जांच करने की आवश्यकता है।तब मामला प्रकाश में आ जाएगा कि कितने आवेदकों के द्वारा बिना शपथ पत्र एवं वांछित कागजात लिए ही जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत किया जा रहा है।साथ ही बताया कि बिना वांछित कागजातों के कैसे आवेदकों को जन्म प्रमाण पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है,यह जांच का विषय है।ऐसी अनियमितता की स्थिति में पूर्णत: नियमानुकूल जांच पड़ताल करते हुए दोषी पाए जाने वाले नगर पंचायत रजौली के कार्यपालक पदाधिकारी एवं उनके अधीनस्थों पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

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