नमस्कार 🙏 हमारे न्यूज पोर्टल - मे आपका स्वागत हैं ,यहाँ आपको हमेशा ताजा खबरों से रूबरू कराया जाएगा , खबर ओर विज्ञापन के लिए संपर्क करे +91 7903283872 ,हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करें, साथ मे हमारे फेसबुक को लाइक जरूर करें , दीपावली एवं छठ महापर्व के लिए जिलाधिकारी का आदेश हुआ जारी – Sangam Bihar News

Sangam Bihar News

Latest Online Breaking News

दीपावली एवं छठ महापर्व के लिए जिलाधिकारी का आदेश हुआ जारी

😊 कृपया इस न्यूज को शेयर करें😊

दीपावली एवं छठ महापर्व के लिए जिलाधिकारी का आदेश हुआ जारी

 

नवादा : दीपावली त्योहार 31अक्टूबर एवं छठ महापर्व दिनांक 05 नवंबर को नहाय-खाय से प्रारम्भ होकर 06 नवंबर को खरना, दिनांक 07 नवंबर को प्रथम अर्ध्य तथा दिनांक 08 नवंबर के प्रातः द्वितीय अर्ध्य के उपरांत सम्पन्न होगा। इस अवसर पर पटाखा से आकस्मिक घटना के रोक-थाम हेतु जिला पदाधिकारी आशुतोष कुमार वर्मा द्वारा आदेश जारी किया गया है।

दीपावली एवं छठ महापर्व के दौरान प्रायः ऐसा देखा जाता है कि बिक्री हेतु अनुज्ञप्ति धारकों द्वारा संकीर्ण बाजारों/गलियों एवं भीड़-भाड़ वाले इलाकों में पटाखों की दुकान लगायी जाती है। कहीं-कहीं पटाखों की बिक्री हेतु पटाखा भंडारण आवासीय क्षेत्र में अपने-अपने निवास में भी करते हैं, जहाँ आकस्मिक दुर्घटना होने पर फायर बिग्रेड की गाड़ियों का पहुँचना कठिन हो जाता है। जिलाधिकारी द्वारा उक्त अवसर पर इस तरह की घटनाओं के रोकथाम हेतु संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी, नंवादा सदर एवं रजौली/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, नवादा सदर, पकरीबरावों एवं रजौली को दृढ़तापूर्वक कार्य करने का आदेश दिया गया।

1. अधिक शोर, वायु प्रदूषण एवं जनन करने वाले पटाखों के लरी/सीरिज वाले पटाखों के निर्माण/उपयोग प्रतिबंधित है। पटाखों की बिक्री केवल लाईसेंसधारी दुकानदारों द्वारा ही की जा जानी है। लाईसेंसधारी दुकानदार यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा वैसे ही पटाखों की बिक्री की जायेगी जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली एवं एन०जी०टी० के विषयांकित आदेश के अंतर्गत मान्य है। 125 डीबी से कम आवाज एवं कम धुआँ उत्सर्जित करने वाले पटाखों (हरित पटाखों) के ही निर्माण तथा बिक्री की अनुमति एन०जी०टी० द्वारा दी गई है। अवैध पटाखा बेचने वालों के विरूद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की जाए। संकीर्ण बाजारों/गलियों एवं भीड़-भाड़ के क्षेत्रों में पटाखों की बिक्री पर पूर्णतः रोक रहेगी। ऐसे स्थानों पर पटाखा विक्रेताओं के विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी। अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा सार्वजनिक स्थलों पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। पटाखों का भंडारण आवासीय क्षेत्रों या निवास गृहों में नहीं होगा। यदि ऐसा पाया गया तो उनके भंडार को तुरंत सीलबंद कर उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी। पटाखा बिक्री स्थल पर अनुज्ञप्तिधारियों को कम-से-कम दो पोर्टेबुल अग्निशाम यंत्र रखना अनिवार्य होगा। अग्निशाम नियमों का उल्लंघन करने पर पटाखा बिक्रेताओं के विरूद्ध स्थानीय थाना में कानूनी कार्रवाई हेतु तुरंत सूचित किया जाए। अवैध एवं नियम के विरूद्ध पटाखा बिक्रेताओं के विरूद्ध अनुमंडल स्तर पर तुरंत छापामारी दल का गठन कर उपर्युक्त निदेशों का अनुपालन किया जायेगा।
उच्च शक्ति के पटाखों एवं आतिशबाजी के बिक्री एवं प्रयोग पर सरकार ने बिहार कन्ट्रोल ऑफ लाउडस्पीकर एक्ट-1955 एवं इंवॉरमेंट प्रोजेक्सन एक्ट-1986 की सुसंगत धाराओं एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संदर्भ में 27.09.2001 को पारित आदेश के आलोक में पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा जारी विस्तृत निदेश का सख्तीपूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त निदेश निम्नवत् है:-
मान्य पटाखों का उपयोग रात्रि 08 बजे से 10बजे रात्रि तक ही किया जाना है। शांत क्षेत्र यथा-अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, न्यायालय, जैविक उद्यान परिसर, धार्मिक स्थल अथवा प्रशासन द्वारा घोषित साईलेंस जोन में 100 मीटर के दायरे में शोर उत्पन्न करने वाले किसी भी प्रकार के पटाखों का उपयोग वर्जित है। जिलाधिकारी द्वारा संबंधित पदाधिकारियों को उक्त आदेश का अनुपालन सख्ती से किये जाने का निदेश दिया गया।

Whatsapp बटन दबा कर इस न्यूज को शेयर जरूर करें 

Advertising Space


स्वतंत्र और सच्ची पत्रकारिता के लिए ज़रूरी है कि वो कॉरपोरेट और राजनैतिक नियंत्रण से मुक्त हो। ऐसा तभी संभव है जब जनता आगे आए और सहयोग करे.

Donate Now

लाइव कैलेंडर

July 2025
M T W T F S S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031