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बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा प्रखंड अकबरपुर एवं गोविंदपुर शिविर का किया गया निरीक्षण

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नवादा : जिला बन्दोवस्त पदाधिकारी मनोज कुमार द्वारा अकबरपुर प्रखंड एवं गोविंदपुर प्रखंड शिविर कार्यालय का भ्रमण किया गया। भ्रमण के क्रम में उन्होंने शिविर में पहुंचे रैयतों को प्रपत्र-02 एवं प्रपत्र 03 (1) भर कर जमा करने के संबंध में विस्तृत रूप से बताया। जिला बन्दोवस्त पदाधिकारी ने बताया कि एक राजस्व ग्राम में एक रैयत द्वारा एक ही प्रपत्र-02 एवं प्रपत्र 03 (1) भरा जायेगा। प्रपत्र-02 हमेशा जीवित रैयत के नाम से भरा जायेगा। खतियानी रैयत/जमाबंदीदार/केवाला धारक रैयत जीवित है तो प्रपत्र-02 इनके ही नाम से भरा जायेगा। इनके साथ प्रपत्र-03 (1) नहीं भरा जायेगा। खतियानी रैयत/जमाबंदीदार मृत है तो इनके बाद वारिशानों के नाम प्रपत्र-02 भरा जायेगा तथा इसके साथ प्रपत्र-03 (1) को भरा जायेगा।
प्रपत्र-03 (1) वंशावली स्वयं हस्ताक्षर कर देना है। इसके लिए स्थानीय सरपंच अथवा किसी न्यायालय से इसे बनाने की आवश्यकता नहीं हैं। यदि एक रैयत द्वारा एक ही राजस्व ग्राम में एक से अधिक खाता खेसरा की जमीन जोत आवाद की जाती है तो उस रैयत द्वारा प्रपत्र-02 भरते समय प्रिंटेड फार्म भरने के बाद दूसरा फार्म, तीसरा फार्म जोड़ कर भरा जायेगा, जिसे एक ही फार्म जाना जायेगा। यदि खतियान/केवाला उपलब्ध नहीं हो तो इसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त लगान रसीद को भी प्रपत्र-02 एवं प्रपत्र-03 (1) जमा किया जा सकता है। बाद में अमीन के स्थल निरीक्षण के समय उन्हें उपलब्ध कराया जायेगा। सरकार के निदेशानुसार प्रपत्र- प्रपत्र-03 (1) वंशावली बनाते समय मृत रैयत के सभी वारिशान का नाम निश्चित रूप से अंकित किया जाय। जो रैयत ऑनलाईन फार्म प्रपत्र-02 एवं प्रपत्र-03 (1) भर दिये हैं, उन्हें ऑफ लाईन फार्म नहीं भरना है एवं इसके लिए शिविर कार्यालय आकर ऑनलाईन किये गए फार्म की दूसरी प्रति जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

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