द्वितीय अपील के तहत डीएम के द्वारा हुई सुनवाई

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नवाद जिला: पदाधिकारी आशुतोष कुमार वर्मा ने अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत् द्वितीय अपील की सुनवाई की। आज द्वितीय अपील के तहत 05 परिवादी उपस्थित हुए जिसमें से 03 मामलों का ऑन स्पॉट निवारण कर दिया गया प्रस्तुत द्वितीय अपीलवाद तृपित नारायण सिंह, पिता-लखन सिंह ग्राम-पकरिया, द्वारा पारित आदेश से विक्षुब्ध होकर इस न्यायालय में बिहार लोक शिकायत अधिकार अधिनियम के तहत सोलर लाईट नहीं लगाने के संबंध में शिकायत दायर किया गया था। आज द्वितीय अपील की सुनवाई की गई जिसमें उत्तरदायी पदाधिकारी के द्वारा अविलम्ब नियमानुसार कार्रवाई करते हुए सोलर स्ट्रीट लाईट लगाकर परिवाद का निस्तारण कर दिया गया परिवादी राहुल कुमार, प्रखंड-रोह, अनुमंडल-रजौली, ग्राम-रतोई द्वारा सरकारी कर्मी के द्वारा राशन उठाव से संबंधित शिकायत ऑनलाईन किया गया था। आज द्वितीय अपील की सुनवाई में प्रश्नगत मामले का जॉच कराया गया एवं जॉचोपरान्त मामले को निष्पादन कर दिया गया बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम 2015 के तहत किसी भी मामले को दो माह के अन्दर सुनवाई कर निवारण कर दी जाती है। प्रखंडोंध्पंचायतों से संबंधित विवादध्समस्या को अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय, नवादा सदरध्रजौली में कोई भी व्यक्ति अपील कर सकते हैं। जबकि जिला स्तरीय समस्याओं एवं परिवादों के निवारण कराने के लिए जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, नवादा का कार्यालय समाहरणालय के मुख्य प्रवेश द्वार के दाहिने तरफ लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम भवन में संचालित है। विवादों के सुनवाई और निवारण में दोनों पक्षों को बुलाकर की जाती है। इसके लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं ली जाती है। शिकायत दर्ज करने एवं निवारण की निःशुल्क व्यवस्था कार्यालय में की गयी है। आदेश से असंतुष्ट होने पर निःशुल्क कहीं भी अपील दायर की जा सकती है। शिकायत का निवारण अब और आसान हो गया है। अब ऑनलाईन भी शिकायत की अपील की जा सकती है।

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